मेडिक्लेम का नया नियम: अस्पताल में एडमिट रहना अनिवार्य नहीं होगा

नई दिल्ली, 1 जनवरी 2024: सरकार ने मेडिकल क्लेम के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वर्तमान में जरूरतमंद बीमारों के लिए यह सुनहरा समाचार है कि अब उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इस नए नियम के अनुसार, मरीज को अस्पताल में 24 घंटे के लिए भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी उन्हें मेडिकल क्लेम मिल सकेगा।

मुख्य बिंदु:

सरकार का निर्णय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नए नियम को लागू करने का फैसला किया है, जिससे मरीजों को बीमा क्लेम प्राप्त करने में आसानी होगी।

मेडिकल क्लेम में सुधार: यह निर्णय मेडिकल क्लेम प्रक्रिया में सुधार करने का हिस्सा है और यह बीमारों को उच्च खर्चों से बचाने में मदद करेगा।

IRDA के साथ समर्थन: सरकार ने इस नए नियम को लागू करने के लिए बीमा निगम विकास प्राधिकृति (IRDA) से भी सहमति प्राप्त की है।

लाभ:

सजीव बीमारों को राहत: मरीजों को एडमिट होने की अनिवार्यता से मुक्ति मिलने से सजीव बीमारों को अधिक राहत होगी और वे अपने घर से इलाज करवा सकेंगे।

खर्च में कमी: अस्पताल में एडमिट होने की अनिवार्यता की छूट से, मरीजों का खर्च कम होगा, जिससे उनके परिवार को भी आर्थिक राहत मिलेगी।

प्रणाली में सुधार: इस नए नियम से भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार होगा और जनता को सुविधा मिलेगी जब वे अस्पतालों के बिना ही मेडिकल क्लेम प्राप्त कर सकेंगे।

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