नई दिल्ली, 1 जनवरी 2024: भारतीय समाज में पति-पत्नी के बीच हो रहे बदलाव को देखते हुए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी है। हाई कोर्ट ने जारी चेक बाउंस होने पर पति के खिलाफ महिला की तलाक की मांग को ठुकराया है। इस फैसले के साथ ही, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें उसने कहा है कि पति अगर पत्नी के काले रंग की वजह से उससे तलाक नहीं ले सकता है।
मुख्य बिंदु:
जारी चेक बाउंस पर तलाक की मांग ठुकराई: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तलाक की मांग को ठुकराते हुए कहा कि पति के जारी चेक बाउंस होने पर इसे तलाक का कारण नहीं माना जाएगा।
पति की ओर से किए गए आरोपों पर नजर: हाई कोर्ट ने पति द्वारा किए गए आरोपों को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया है।
विवादित मामले में सामाजिक बदलाव की आवश्यकता: कोर्ट ने कहा है कि समाज में हो रहे बदलावों के साथ-साथ, कानूनी प्रक्रियाओं में भी सुधार की आवश्यकता है ताकि विवादित मामलों का न्याय सही रूप से हो सके।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला:
काला रंग के कारण तलाक नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि पति ने पत्नी के काले रंग की वजह से उससे तलाक नहीं ले सकता है, क्योंकि व्रतों और रंगों में भिन्नता को समझा जाना चाहिए।
व्रत रखने का हक: हाईकोर्ट ने कहा है कि पति नहीं बता सकता कि पत्नी किसी विशेष रंग के व्रत क्यों रखती है और उसका उपयोग तलाक के आधार के रूप में नहीं किया जा सकता है।
नए न्यूनतम और न्यायिक मानकों की मांग:
यह निर्णय सामाजिक बदलाव और न्यायिक मानकों में वृद्धि की मांग को ध्यान में रखता है, जिससे लोगों को सही और समर्थनमूलक तरीके से न्याय प्राप्त हो सके।