नई दिल्ली, 1 जनवरी 2024: आर्थिक संयंत्र की मजबूती को मध्यस्थ करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नए नियमों को लागू करने का निर्देश जारी किया है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लोन चुकाने में लापरवाही न करने के लिए है।
मुख्य बिंदुएं:
प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ का समय पर वापसी: नए नियमों के अनुसार, यदि ग्राहक ने होम लोन चुका दिया है और उसने अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ को बैंक को 30 दिनों के भीतर वापस नहीं किया, तो उसे रोजाना ₹5000 का हर्जाना देना होगा।
सभी बैंकों को लागू होगा: यह नियम सभी बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, और कोऑपरेटिव बैंकों के लिए लागू होगा।
फाइन का उपयोग ग्राहकों को: जिन ग्राहकों ने अपने लोन की पुनर्वितरण के लिए अपने प्रॉपर्टी के सभी आवश्यक दस्तावेज़ बैंक को समय पर नहीं दिए, उन्हें रोजाना हर्जाना देना होगा। यह फाइन उन ग्राहकों को दी जाएगी जिन्होंने 30 दिनों के अंदर अपने दस्तावेज़ पूरे नहीं किए हैं।
नए नियमों का उद्देश्य:
यह नया नियम बैंकों को ग्राहकों से सटीक और समय पर दस्तावेज़ प्राप्त करने की अधिक शक्ति प्रदान करने का प्रयास है। इससे बैंकों को ग्राहकों के लोन सुरक्षित करने में मदद मिलेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
नियमों का पालन:
नियमों का सख्त पालन किया जाएगा और उन ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा जिन्होंने अपने दस्तावेज़ समय पर नहीं पूरे किए हैं। फाइन का और सुनिश्चित रूप से उपयोग बैंक की तरफ से ग्राहकों को सूचित किया जाएगा।
इस नए नियम के माध्यम से आर्थिक संस्थानों को लोन की पुनर्वितरण प्रक्रिया में निर्णय लेने में सुविधा होगी, जिससे वह अधिक सुरक्षित और स्थिर रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें।