नए नियम से क्रेडिट ब्यूरो पर आरबीआई की चेतावनी: शिकायत का निपटान नहीं, तो ₹100 का जुर्माना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल 2024: आपनी कंप्लेंट का निपटान 30 दिनों में नहीं होने पर रोजाना ₹100 की पेनल्टी लगेगी, यह नया नियम आरबीआई ने क्रेडिट ब्यूरो को लेकर जारी किया है। इसने बैंकों को अपने ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और सही निपटान करने के लिए चेतावनी दी है।

नए नियमों की मुख्य बातें:

पेनल्टी का आरोप:

आपनी कंप्लेंट का समाधान 30 दिनों में न होने पर, बैंक को हर रोज ₹100 की पेनल्टी चुकानी होगी। यह पेनल्टी ग्राहक को सुनिश्चित करने के लिए लगाई जा रही है कि उसकी शिकायतें त्वरित और प्रभावी रूप से सुलझाई जाएं।

आरबीआई की चेतावनी:

रिजर्व बैंक ने बैंकों को समझाया है कि यह नियम ग्राहक संरक्षण में एक बड़ा कदम है और इसे अनुपालन करना अनिवार्य है। यह नियम ग्राहकों को बैंक से जुड़ी शिकायतों का समाधान तेजी से होने की आशा करता है।

आरबीआई की शर्तें:

बैंकों को समझाया गया है कि जुर्माना चुकाने के बाद भी उन्हें ग्राहकों की शिकायतों का सही समाधान करना होगा। यह नियम 26 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहा है और बैंकों को अपने सिस्टम में आवश्यक बदलाव करने का समय दिया गया है।

ग्राहकों की सुरक्षा:

इस नियम के आगे, आरबीआई ने बैंकों से ग्राहकों को सुरक्षित रखने की भी चुनौती दी है, ताकि उनकी जानकारी किसी अनधिकृत उपयोग से बचा जा सके।

समाचार का प्रभाव:

इस नियम का प्रभाव यह होगा कि बैंक ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर उन्हें त्वरित सुलझाएंगे, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी और उनकी सुरक्षा होगी।

इस नए नियम से उम्मीद है कि बैंकों में शिकायतों का समाधान तेजी से होगा और ग्राहकों को अधिक सुरक्षा मिलेगी

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