स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट सरल, डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी में बदलाव, और इन्वेस्टेड की मृत्यु के लिए सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड
नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2024: भारतीय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने आज एक सीरीज़ के नए निर्देश जारी किए हैं, जो वित्तीय बाजारों में कई बड़े बदलाव लाएगे। इन निर्देशों का पालन करना आर्थिक संस्थानों, म्यूचुअल फंड कंपनियों, और इन्वेस्टर्स के लिए आसानी से होगा।
1. सरलीकृत स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट:
1 अप्रैल 2024 से आधिकारिक, सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऑफर डॉक्यूमेंट को सरल बनाए जाने का निर्देश जारी किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि इन्वेस्टर्स को स्कीमों के बारे में सही और संक्षेपित जानकारी मिले। इसमें रिस्कोमीटर पर स्थिति का स्पष्ट और सरल उपयोग होगा।
2. डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी:
सेबी ने गेहूं, सरसों, चना, और कुछ अन्य डेरिवेटिव उत्पादों पर ट्रेडिंग को दिसंबर 2024 तक पाबंद करने का निर्देश जारी किया है। यह नया नियम आर्थिक बाजार में सुरक्षितता और स्थिरता को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है और वित्तीय स्थिति को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करता है।
3. इन्वेस्टेड की मृत्यु के लिए सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड:
इन्वेस्टेड की मृत्यु के मामले में एक और महत्वपूर्ण नियम आया है, जिसमें इन्वेस्टर्स की मृत्यु की सूचना को सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड में अपडेट रखने का आदान-प्रदान किया गया है। इससे इन्वेस्टेड की संपत्ति के विरासत में दिक्कतों से बचा जा सकेगा और समर्थन सुनिश्चित होगा।